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यूपी में FIR पर नया नियम: दहेज समेत 30 मामलों में अब नहीं होगी सीधी कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल “परिवाद” (कम्प्लेंट केस) का प्रावधान है, उनमें सीधे एफआईआर दर्ज न की जाए।

इस नए निर्देश के तहत दहेज से जुड़े मामलों सहित करीब 30 तरह के मामलों में अब पुलिस थानों में तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पहले इन मामलों को परिवाद के रूप में लिया जाएगा और फिर न्यायालय के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह फैसला इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि कुछ मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और इससे न्यायिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

डीजीपी कार्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पुलिसकर्मी कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और बिना जांच व उचित आधार के एफआईआर दर्ज करने से बचें।

हालांकि, इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे पीड़ितों, खासकर महिलाओं को न्याय पाने में देरी हो सकती है।

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