विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पात्र दिव्यांग दंपति करें आवेदन
गाजियाबाद। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 01 अप्रैल 2024 के बाद हुआ हो, वे दिव्यांग दंपति आवेदन कर सकते है। उक्त योजनान्तर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में पंद्रह हजार रुपए व दंपति में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रूपये बीस हजार रुपए तथा पति एवं पत्नी दोनो के दिव्यांग होने की दशा मे रूपये पैंतीस हजार रुपए की एक मुफ्त धनराशि पति-पत्नि दोनो के संयुक्त खाते मे भेजी जायेंगी। जो दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें निम्न अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर आनलाईन आवेदन अपलोड कराकर अथवा हार्ड कापी निम्न समस्त सलंग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन कलक्ट्रेट कम्पाउड कमरा नं0-131 मे जमा कर सकते है।
जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र(यदि हो तो)। दंपति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो)। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता पासबुक। अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र। युवक व युवती के आधार कार्ड / वोटर आई डी कार्ड की छाया प्रति। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह 01 अप्रैल 2024 के बाद सम्पंन हुआ हो। अधिक जानकारी के लिए उक्त पते पर किसी भी कार्यदिवस में संम्पर्क कर सकते है।



